कुरनूल, अनंतपुर में नए साल की मौज-मस्ती पर प्रतिबंध लगाया गया


अविभाजित कुरनूल और अनंतपुर जिलों में मंगलवार (दिसंबर 31, 2024) की रात को नशे में गाड़ी चलाने और मौज-मस्ती करने वालों द्वारा ओवरस्पीडिंग पर रोक लगाने के लिए नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाया गया है।

नंद्याल के पुलिस अधीक्षक अधिराज सिंह राणा ने एक बयान में कहा, जो लोग नए साल के स्वागत में कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, उन्हें पुलिस से पूर्व अनुमति लेनी होगी और उस स्थान पर सीसीटीवी लगाना होगा जहां कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार रात 10.30 बजे के बाद किसी भी लाउड स्पीकर या म्यूजिक सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाहरी कार्यक्रमों में डीजे साउंड बॉक्स का उपयोग करने या पटाखे फोड़ने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री अधिराज सिंह राणा ने लोगों से इस अवसर को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने और बिना किसी अप्रिय घटना के समारोह मनाकर पुलिस का सहयोग करने को कहा। एसपी ने कहा कि पुलिस मंगलवार रात 10 बजे से सभी जंक्शनों पर वाहन जांच शुरू कर देगी और महत्वपूर्ण स्थानों पर पिकेट स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, वह चाहते थे कि जनता इस अवसर पर किसी भी तरह के अश्लील नृत्य का आयोजन न करे। उन्होंने कहा कि सभी शराब की दुकानें निर्धारित समय के अनुसार बंद की जाएं।

अनंतपुर के पुलिस अधीक्षक पी. जगदीश ने कहा कि सभी थाना क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी जाएगी और विशेष रूप से अनंतपुर शहर में बंदोबस्त मजबूत किया जाएगा।

कुरनूल जिला पुलिस ने भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए और जश्न की आड़ में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। पुलिस ने महिलाओं और लड़कियों से सतर्क रहने को कहा क्योंकि कुछ उपद्रवी मनचले उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं या शुभकामनाएं देने की आड़ में उनका सामान छीन सकते हैं। पुलिस ने कहा कि नशे में गाड़ी चलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उल्लंघन पर छह महीने की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उल्लंघन करने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने या उससे अधिक के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

श्री जगदीश ने कहा कि समूह में घूमने, बाइक स्टंट करने या महिलाओं और आम जनता को असुविधा पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों पर नजर रखने का आग्रह किया और आम जनता से किसी भी असामाजिक गतिविधि के बारे में पुलिस को सूचित करने को कहा।

श्री सत्य साईं जिले के पुलिस अधीक्षक वी रत्ना ने कहा कि बाइक रेसिंग, लापरवाही से गाड़ी चलाना और साइलेंसर हटाकर बाइक चलाना प्रतिबंधित है और उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।



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