बक्सर: बक्सर सिविल कोर्ट के कर्मचारियों ने सोमवार को राज्य सरकार के कानून सचिव द्वारा लिए गए 20 दिसंबर के फैसले की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बिहार में सिविल कोर्ट के लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों के लिए वेतनमान में बढ़ोतरी की याचिका खारिज कर दी गई थी।
कर्मचारियों ने सरकार के फैसले के विरोध में 16 जनवरी से हड़ताल पर जाने का भी फैसला किया।
के प्रदेश अध्यक्ष सिविल न्यायालय कर्मचारी संघराजेश्वर तिवारी ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थायी समिति ने शेट्टी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की सिफारिश की थी, जिसमें 1 अप्रैल 2003 से अतिरिक्त वेतन वृद्धि का सुझाव दिया गया था।
उन्होंने कहा कि अदालत के मंत्रालयिक कर्मचारी वेतन असमानता का सामना करते हुए काम कर रहे हैं और उन्हें पिछले 20 वर्षों से पदोन्नत भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है क्योंकि उन्होंने वेतन वृद्धि के बिना विभिन्न कार्य किये। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण बिहार में सिविल कोर्ट के लिपिक कर्मचारियों को स्नातक स्तरीय वेतनमान और समयबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल सका।
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