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सरकार की नीति सौहार्दपूर्ण ढंग से हिंदी को बढ़ावा देने की है, हिंदी का प्रयोग न करने वाले सरकारी अधिकारियों की कार्य निष्पादन रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा: अधिकारी


सरकार ने आधिकारिक भाषाओं पर संसदीय समिति द्वारा हिंदी में काम नहीं करने वाले सरकारी अधिकारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियां दर्ज करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।

गृह मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग की सचिव अंशुली आर्य ने शुक्रवार को कहा कि समिति ने अतीत में एक-दो बार ऐसी सिफारिश की है कि सरकारी अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में हिंदी के प्रयोग के संबंध में प्रविष्टि की जानी चाहिए।

राजभाषा विभाग के 75वें स्थापना वर्ष समारोह की पूर्व संध्या पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में सुश्री आर्य ने कहा, “इस सिफारिश को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने स्वीकार नहीं किया। केंद्र सरकार की नीति हिंदी के प्रयोग को सौहार्दपूर्ण तरीके से बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की है। इसमें किसी को दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं है।”

हिंदी के राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे।

राजभाषा समिति का गठन पहली बार 1976 में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत किया गया था। इसमें 30 संसद सदस्य शामिल हैं, जिनमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से हैं। 2019 से इस समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं।

नियमों के अनुसार, पैनल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसके बाद ओएल डिवीजन हितधारकों से राय मांगता है। अब तक समिति द्वारा 12 रिपोर्ट तैयार की गई हैं और नौ रिपोर्टों पर राष्ट्रपति के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

सुश्री आर्य ने कहा, “रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया जाता है और किसी भी आदेश में किसी को ठेस पहुंचाने की गुंजाइश नहीं होती। जिन सिफारिशों को स्वीकार किया जाता है, वे देश की समग्र संस्कृति के अनुरूप होती हैं।”

अधिकारी ने बताया कि भारतीय भाषा अनुभाग (बीबीए) नामक एक नया विभाग स्थापित किया जा रहा है जो क्षेत्रीय भाषाओं को केन्द्र में लाएगा।

उन्होंने कहा कि ओएल नियम क्षेत्र ए, बी और सी राज्यों के साथ केंद्र के पत्राचार की भाषा निर्दिष्ट करते हैं। नियमों में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कार्यालय से क्षेत्र ‘सी’ राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को संचार अंग्रेजी में होना चाहिए।

उन्होंने कहा, “फिलहाल हम ओएल नियम 1976 के तहत अंग्रेजी और हिंदी में काम करते हैं। अगर हमें सी स्टेट्स को पत्र भेजना है, तो वह अंग्रेजी में होगा। सी स्टेट्स को लगता है कि उनकी अपनी भाषा केंद्रीय मंच पर नहीं आ पा रही है। प्रधानमंत्री ने इस पहलू पर काम किया है क्योंकि उनके भाषणों का तुरंत अनुवाद किया जाता है। हम सार्वभौमिक अनुवाद के लिए बीबीए बना रहे हैं। हमने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) को इसमें शामिल किया है।”

सुश्री आर्य ने कहा, “यदि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा तमिल में लिखे गए पत्र का उत्तर मंत्री को देना है, तो इसका उत्तर तमिल में दिया जाएगा। राज्यों की अपनी आधिकारिक भाषाएँ हैं और बीबीए अनुवाद कार्य में मदद करेगा।”

क्षेत्र ‘ए’ के ​​राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड आदि के साथ केंद्र सरकार का पत्र-व्यवहार हिंदी में होगा, जबकि क्षेत्र ‘बी’ के राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब के साथ केंद्र सरकार का पत्र-व्यवहार हिंदी और अंग्रेजी में होगा।

2024-25 के केंद्रीय बजट में “विभिन्न भाषाओं का हिंदी में और हिंदी से हिंदी में अनुवाद की सुविधा के लिए एक मंच के विकास” हेतु बीबीए की स्थापना के लिए 56 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।



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