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हाईकोर्ट ने बीआरएस को नलगोंडा में पार्टी कार्यालय की इमारत गिराने का निर्देश दिया, 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया


तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति टी. विनोद कुमार ने बुधवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पार्टी को नलगोंडा में अपने कार्यालय के लिए निर्मित भवन को 15 दिनों के भीतर ध्वस्त करने का निर्देश दिया, साथ ही सुरक्षा अधिकारी की अनुमति के बिना पार्टी कार्यालय की संरचना बनाने के लिए पार्टी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

न्यायाधीश ने बीआरएस पार्टी की नलगोंडा इकाई द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया। इस याचिका में पार्टी के पदाधिकारी रामावथ रविंदर कुमार ने नलगोंडा नगर आयुक्त द्वारा पार्टी कार्यालय भवन को ‘अवैध रूप से निर्मित’ हटाने के लिए जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी थी। नगर निगम अधिकारियों ने 20 जुलाई को बीआरएस पार्टी को नोटिस जारी कर नोटिस प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर भवन संरचना को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था।

नागरिक अधिकारियों ने कहा कि इमारत का निर्माण तेलंगाना नगर पालिका अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमति प्राप्त किए बिना किया गया था और इसलिए यह ‘अवैध संरचना’ की श्रेणी में आता है। बीआरएस पार्टी ने अंततः पार्टी कार्यालय भवन निर्माण के नियमितीकरण के लिए एक आवेदन दायर किया। हालांकि, अधिकारियों द्वारा नियमितीकरण याचिका को खारिज कर दिया गया जिसके बाद पार्टी ने रिट याचिका दायर करके हाईकोर्ट का रुख किया।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि संरचना को गिराने के लिए नोटिस जारी करना अवैध है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। वकील चाहते थे कि पीठ अस्वीकृति आदेश को रद्द करे और नियमितीकरण की अनुमति दे। दलीलें पेश करने के दौरान न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों की मंजूरी के बिना पक्ष द्वारा संरचना का निर्माण करने पर चिंता व्यक्त की।

न्यायाधीश ने कहा कि बीआरएस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए इमारतों के निर्माण से संबंधित नियम बनाए थे और नियम जनता और पार्टी के लिए समान होने चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ के समक्ष बार-बार दलील दी कि याचिकाकर्ता को ₹1 लाख की लागत का भुगतान करने से छूट दी जाए। न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता देश में आर्थिक रूप से मजबूत क्षेत्रीय पार्टी है और उसके पास लागत का भुगतान करने की क्षमता है। न्यायाधीश ने पार्टी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास लागत जमा करने का निर्देश दिया।



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