Worli Hit-And-Run Case: Police Files 713-Page Chargesheet Against Mihir Shah For Drunk Driving

पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में मिहिर शाह के खिलाफ 713 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की


मुंबई: 7 जुलाई को वर्ली में अटरिया मॉल के पास हुई दुर्घटना पर एक बड़े अपडेट में, पुलिस ने 38 गवाहों के बयानों के साथ 62वीं अदालत में 713 पेज का आरोप पत्र दायर किया है। इस हादसे में कावेरी नखवा नाम की महिला की मौत हो गई.

पुलिस ने पाया है कि हादसे के वक्त मिहिर शाह नशे में था. इस वजह से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 (नशे में गाड़ी चलाना) को आरोपों में जोड़ा गया है। वाहन के पंजीकरण के साथ-साथ मिहिर शाह और राजऋषि बिदावत दोनों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

दुर्घटना देखने वाले एक टैक्सी ड्राइवर का पता चल गया है और अदालत जल्द ही उसका बयान लेगी. आरोप पत्र में मिहिर शाह, राजऋषि बिदावत और मिहिर के पिता राजेश शाह को मुख्य आरोपी बताया गया है। पुलिस ने हाल ही में एक टैक्सी ड्राइवर से बात की जो दुर्घटना के समय सीजे हाउस के पास था। उन्होंने पुलिस को बताया कि कैसे आरोपी ड्राइवर महिला को लेकर मौके से भाग गया। ड्राइवर ने कहा कि यह अब तक की सबसे भयानक दुर्घटना थी, और उसका बयान अदालत में दर्ज किया जाएगा।

हादसे के 48 घंटे बाद आरोपी गिरफ्तार हो गया है. तो वहीं फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में मिहिर शाह और राजऋषि बीदावत के शरीर में अल्कोहल नहीं पाया गया। आगे की जांच में पता चला कि मिहिर शाह ने पहले जुहू में चार कैन बीयर पी थी. इसकी पुष्टि मलाड के एक बार के वेटर ने की, जिसने कहा कि शाह ने बीयर के 500 मिलीलीटर के चार डिब्बे खरीदे। गवाहों ने आरोपी को जुहू में शराब पीते हुए भी देखा था. इस वजह से मामले में धारा 185 (नशे में गाड़ी चलाना) जोड़ी गई है।




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