Govt Launches Scheme For Protection Of Minor Sexual Crime Victims In Jhabua

सरकार ने झाबुआ में नाबालिग यौन अपराध पीड़ितों की सुरक्षा के लिए योजना शुरू की


Jhabua (Madhya Pradesh): राज्य सरकार ने यौन अपराधों की नाबालिग पीड़ितों को सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई योजना की घोषणा की है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि यह पहल यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत पीड़ितों का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

यह योजना 18 वर्ष तक की पीड़ितों के लिए बनाई गई है, विशेष रूप से उन नाबालिग लड़कियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो यौन अपराधों के कारण गर्भवती हो सकती हैं। इसमें वे लोग शामिल हैं जो अनाथ हैं या अपने परिवारों द्वारा त्याग दिए गए हैं।

सरकार निर्भया फंड से प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपये आवंटित करेगी। इस योजना का लक्ष्य पीड़ितों के लिए तत्काल और आपातकालीन सहायता सहित कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करना है। कानूनी प्रणाली की जटिलताओं से निपटने में मदद करने के लिए शिक्षा, चिकित्सा देखभाल (मातृत्व और बच्चे की देखभाल सहित) और मनोवैज्ञानिक सहायता, कानूनी सहायता जैसी दीर्घकालिक पुनर्वास सेवाएं।

यह योजना 100% केंद्र पोषित पहल के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाएगी। कलेक्टर की देखरेख में जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिला स्तर पर धन के आवंटन और उपयोग का प्रबंधन करेंगे।




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