सीपीआई (एम) सांसद ने केंद्रीय मंत्री के हिंदी मेल का मलयालम में जवाब दिया

सीपीआई (एम) सांसद ने केंद्रीय मंत्री के हिंदी मेल का मलयालम में जवाब दिया


सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने संसदीय हस्तक्षेप के दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह के “केवल हिंदी” उत्तरों पर मलयालम में जवाब दिया। फ़ाइल छवि | फोटो साभार: एएनआई

सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने संसदीय हस्तक्षेप के दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह के “केवल हिंदी” उत्तरों पर मलयालम में जवाब दिया।

अपने पत्र में, श्री ब्रिटास ने बताया कि बार-बार केवल हिंदी में उत्तर देना एक सोची-समझी नीति का संकेत देता है, जिससे उन्हें मलयालम में जवाब देने का निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि यह मुद्दा केवल उनके लिए ही नहीं है बल्कि दक्षिणी राज्यों के अन्य सांसदों को भी प्रभावित करता है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ए) और (बी) के अनुसार, संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों और संसद में कामकाज के संचालन के लिए अंग्रेजी का भी उपयोग किया जाना है।

अधिनियम यह भी निर्दिष्ट करता है कि संघ और किसी भी राज्य के बीच संचार अंग्रेजी में होगा जिसने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं अपनाया है।

श्री ब्रिटास ने कहा, “केवल हिंदी में उत्तर देने का हालिया पैटर्न इन वैधानिक भाषा प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जो प्रभावी संचार में बाधा उत्पन्न करता है और गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों के सांसदों को उनके संसदीय कार्य में बाधा उत्पन्न करता है।”



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