एपी उच्च न्यायालय ने हत्या मामले में नंदीगाम सुरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी

एपी उच्च न्यायालय ने हत्या मामले में नंदीगाम सुरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी


वाईएसआरसीपी पूर्व सांसद नंदीगाम सुरेश। | फोटो साभार: फाइल फोटो

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 6 नवंबर, 2024 (बुधवार) को हत्या के एक मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के पूर्व सांसद नंदीगाम सुरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी।

दिसंबर 2020 में गुंटूर जिले के थुल्लूर मंडल के वेलागापुडी में एक महिला की मौत के कारण हुई झड़प में उनकी कथित संलिप्तता के लिए उन पर मामला दर्ज किया गया था। पथराव के कारण गंभीर चोटों के कारण महिला की मौत हो गई थी।

श्री सुरेश को मामले में आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। स्थानीय अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने जमानत अवधि बढ़ाने की उनकी प्रार्थना ठुकरा दी।



Source link

More From Author

"भारत में वैश्विक एंडोमेट्रियोसिस का 25% बोझ है, जागरूकता फैलाई जानी चाहिए": डॉ. संदीप सोनारा

“भारत में वैश्विक एंडोमेट्रियोसिस का 25% बोझ है, जागरूकता फैलाई जानी चाहिए”: डॉ. संदीप सोनारा

अवैध चुनाव निधि के लिए पलक्कड़ में चुनाव प्रचार कर रहे राजनेताओं की मेजबानी करने वाले एक होटल पर आधी रात को पुलिस ने छापा मारा, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई।

अवैध चुनाव निधि के लिए पलक्कड़ में चुनाव प्रचार कर रहे राजनेताओं की मेजबानी करने वाले एक होटल पर आधी रात को पुलिस ने छापा मारा, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories