27% OBC Reservation: HC To Settle Cases Transferred From SC In Bhopal

सुप्रीम कोर्ट से स्थानांतरित मामलों का निपटारा करेगा हाईकोर्ट भोपाल


Bhopal (Madhya Pradesh): जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से स्थानांतरित किया गया है।

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर हुए आठ मामलों समेत ओबीसी आरक्षण की सभी 86 याचिकाओं पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता प्रशांत सिंह से ओबीसी आरक्षण के सभी मामलों को पांच खंडों में वर्गीकृत करने को कहा.

पांच धाराएं हैं- वे याचिकाएं जो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ हैं, दूसरी वे जो इसके पक्ष में हैं, तीसरी वे जो सामान्य प्रशासन विभाग और महाधिवक्ता की राय के अनुसार दायर की गई हैं।

चौथे खंड में वे मामले शामिल हैं, जो नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों द्वारा दायर किए गए हैं और पांचवें खंड में वे मामले हैं जिनमें ओबीसी आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग की गई है।

राजनीतिक दल यूथ फॉर इक्वेलिटी के सचिव के तौर पर याचिका दायर करने वाले सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश कुमार सिंह को नोटिस जारी किया गया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा, “महाधिवक्ता ने अदालत से यह कहते हुए 10 दिनों का समय मांगा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मामले पर बहस करेंगे। कोर्ट ने मोहलत दे दी. अगली सुनवाई 20 जनवरी, 2025 को है।”




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