महाराष्ट्र विधानसभा ने शुक्रवार (दिसंबर 20, 2024) को राज्य में जेल प्रणाली में सुधार के लिए एक विधेयक पारित किया।
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मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने सदन को बताया कि महाराष्ट्र कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, 2024, केंद्र द्वारा राज्यों को भेजे गए मॉडल कारागार विधेयक, 2023 पर आधारित है।
उन्होंने कहा कि मुंबई में एक उच्च सुरक्षा जेल और हिरासत केंद्र स्थापित किया जाएगा, जबकि पुणे में बनाई जा रही एक नई जेल दो मंजिला होगी। सीएम ने कहा, मुंबई में नई जेल के लिए जमीन के एक प्लॉट को अंतिम रूप दे दिया गया है।
उन्होंने कहा कि जमानत पाने वाले कम से कम 1,600 आरोपी जमानत बांड भरने के लिए पैसे की कमी के कारण राज्य की जेल में बंद हैं।
विधेयक विशेष जेल, महिलाओं के लिए खुली जेल, अस्थायी जेल और खुली कॉलोनी जैसी जेलों की श्रेणियों का प्रावधान करता है। श्री फड़नवीस ने कहा कि खुली जेलें और खुली कॉलोनियां जेल के पूर्व कैदियों की रिहाई के बाद उनके पुनर्वास और पुन:एकीकरण में मदद करेंगी। विधेयक में ‘जेल और सुधारात्मक जेल बल’ के गठन का भी प्रावधान है। सीएम ने कहा कि कर्मचारियों के लिए एक कल्याण कोष और कैदियों के लिए एक और कोष भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
प्रकाशित – 21 दिसंबर, 2024 06:28 पूर्वाह्न IST