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बिहार SIR में 65 लाख मतदाताओं पर SC की सख़्त टिप्पणी

बिहार SIR में 65 लाख मतदाताओं की संभावित बहिष्कृति पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

नई दिल्ली, 29 जुलाई 2025 — बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया के तहत 65 लाख मतदाताओं के संभावित रूप से सूची से बाहर होने को लेकर उपजे विवाद पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि यदि इस प्रक्रिया में सामूहिक बहिष्करण हुआ, तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा।

चिंताओं के केंद्र में 65 लाख नाम


एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अनुसार 65 लाख व्यक्तियों ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान फॉर्म नहीं भरे हैं, क्योंकि या तो वे मृत हैं या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं। आयोग के अनुसार, इन लोगों को सूची में पुनः शामिल होने के लिए फिर से आवेदन करना होगा।

न्यायालय की प्रतिक्रिया


न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और हम मानते हैं कि वह कानून के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन अगर सामूहिक रूप से नाम हटाए गए, तो हम तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। आप 15 ऐसे लोगों को लाएं जो जीवित हैं, फिर भी सूची से बाहर हैं।”

राश्ट्रीय जनता दल (राजद) सांसद मनोज झा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि अगर आयोग 65 लाख लोगों के नाम मसौदा सूची में दर्शा दे, तो कोई आपत्ति नहीं।

मसौदा सूची पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर


निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि मसौदा सूची के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया मौजूद है। कोर्ट ने आयोग से आधार और EPIC कार्ड को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकारने पर भी विचार करने को कहा, क्योंकि इन दस्तावेजों में सत्यता की “प्रामाणिकता की धारणा” मानी जाती है।

महत्वपूर्ण तिथियां

बता दें कि ECI ने 24 जून 2025 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के तहत बिहार में SIR प्रक्रिया शुरू की थी। अब आयोग 1 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची जारी करने जा रहा है। कोर्ट ने मसौदा सूची की जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की याचिका को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह केवल एक ड्राफ्ट है और यदि कोई अवैधता पाई जाती है, तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है।

सुनवाई की अगली तिथि 12 और 13 अगस्त तय की गई है।


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