AAP leader Somnath Bharti on Kejriwal’s bail


आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और अधिवक्ता सोमनाथ भारती ने शुक्रवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए केजरीवाल को चुनाव प्रचार से दूर रखने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कोशिश बेकार हो गई है।
एएनआई से बात करते हुए भारती ने कहा कि सभी को उम्मीद थी कि केजरीवाल को इस मामले में जमानत मिल जाएगी, क्योंकि उन्हें ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। भारती ने इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी आभार जताया।
भारती ने कहा, “आदेश का विवरण अभी ठीक से पढ़ा जाना बाकी है। लेकिन हमने जो सुना है, वह यह है कि केजरीवाल को न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से जमानत दे दी है… सभी को यही उम्मीद थी कि इस बार भी उन्हें जमानत मिल जाएगी, क्योंकि उन्हें ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। मैं केजरीवाल को जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।”
उन्होंने आगामी राज्य विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि इस फैसले के बाद भारत की जनता द्वारा एक और फैसला सुनाया जाएगा।
उन्होंने कहा, “इसलिए मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद भारत की जनता की अदालत में एक और फैसला आएगा, जिसमें वे हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली पर भी फैसला सुनाएंगे। इसलिए केजरीवाल को चुनाव प्रचार से दूर रखने की भाजपा की हर कोशिश बेकार हो गई है।”
दिल्ली बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता संजीव नासियार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह “बड़ी राहत का दिन” है।

उन्होंने कहा, “सीबीआई मामले में जमानत मिल गई है… यह राहत का बड़ा दिन है। सीएम पिछले 5 महीनों से जेल में बंद थे… जहां तक ​​गिरफ्तारी का सवाल है, दोनों जजों के विचार अलग-अलग हैं। आदेश आने के बाद मैं इस पर टिप्पणी कर पाऊंगा।”
नासियार ने आगे कहा कि इस अवधि के दौरान केजरीवाल को कुछ सामान्य शर्तों का पालन करना होगा, जिनमें से एक यह है कि वह मामले या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से संबंधित सामान्य टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
उन्होंने कहा, “कुछ सामान्य शर्तें हैं… वे सीबीआई से जुड़े मामलों पर कोई सामान्य टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मामला विचाराधीन है… उन्हें जब भी बुलाया जाएगा, अदालत में उपस्थित रहना होगा। वे प्रचार कर सकेंगे। हम जल्द ही उन्हें दिल्ली और फिर हरियाणा में देखेंगे।”
इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में ज़मानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचना के समान है।
इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल और सीबीआई के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला 5 सितंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था।





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