आरबीआई ने बीएनपी पारिबा और तीन अन्य पर जुर्माना लगाया


भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में कुछ कमियों के लिए बीएनपी पारिबा (बैंक) पर 31.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

केंद्रीय बैंक ने कुछ मानदंडों का पालन न करने के लिए हेवलेट पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (इंडिया), एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी और मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस पर भी जुर्माना लगाया है।

अनुपालन न करने पर जुर्माना

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि बैंक पर यह जुर्माना ‘अग्रिमों पर ब्याज दर’ के संबंध में उसके द्वारा जारी कुछ निर्देशों का अनुपालन न करने पर लगाया गया है।

विवरण देते हुए, इसने कहा कि बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण 31 मार्च, 2023 तक इसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था।

पहले भी जारी हुआ था कारण बताओ नोटिस

आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के आधार पर, बीएनपी पारिबा को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उसे कारण बताने के लिए कहा गया था कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

पीटीआई

नोटिस पर बैंक के उत्तर, उसके द्वारा अतिरिक्त प्रस्तुतियां तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने कहा कि उसने पाया कि बैंक के विरुद्ध आरोप सही हैं, जिसके लिए उस पर मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना आवश्यक है।

केंद्रीय बैंक ने कहा, “बैंक कुछ ऋणों के संबंध में समान ऋण श्रेणी में एक समान बाह्य बेंचमार्क अपनाने में विफल रहा।”

तीन अलग-अलग संस्थाओं पर जुर्माना

अलग-अलग विज्ञप्तियों में आरबीआई ने कहा कि हेवलेट पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 10.40 लाख रुपये, मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड पर 7.9 लाख रुपये और एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (जिसे पहले फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) पर 23.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

हालांकि, आरबीआई ने कहा कि ये दंड वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई प्रभाव डालना नहीं है।




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