केरल अभिनेता यौन उत्पीड़न मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी पल्सर सुनी को जमानत दी


अभिनेता अपहरण मामले में आरोपी सुनील कुमार उर्फ ​​पल्सर सुनी 14 मार्च, 2018 को एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट में पेश हुए। फोटो साभार: स्पेशल अरेंजमेंट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 सितंबर 2024) को जमानत दे दी एनएस सुनील.इस मामले में मुख्य आरोपी केरल अभिनेता यौन उत्पीड़न मामला 2017.

न्यायमूर्ति ए.एस.ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमानत मंजूर की।

पिछले सात वर्षों से जेल में बंद सुनील ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा 3 जून को उसकी जमानत खारिज किये जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

जमानत याचिका में कहा गया था कि आरोपी की मां का भी इलाज चल रहा है। सुनील की ओर से पेश हुए वकील श्रीराम परक्कट ने कहा था कि पिछले 95 दिनों में अभियोजन पक्ष के केवल एक गवाह से पूछताछ की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में सुनील उर्फ ​​पल्सर सुनी को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए 31 मार्च 2024 तक का समय दिया था। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2022 और 31 जुलाई 2023 को दो बार सुनवाई पूरी करने की समयसीमा तय की थी, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो पाई।

यौन उत्पीड़न मामले ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया था। केरल फिल्म उद्योग के भीतर महिला कलाकारों के समूह ने शोषण के आरोप लगाए थे और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। राज्य सरकार ने 2017 में केरल उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. हेमा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।

समिति की संशोधित रिपोर्ट, जिसे 19 अगस्त 2024 को सार्वजनिक किया गयाराज्य के फिल्म उद्योग में भेदभाव, यौन शोषण और भाई-भतीजावाद के मामले सामने आने से खलबली मच गई है।



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