कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने MUDA घोटाले में याचिका खारिज किए जाने पर कहा


भाजपा और जद(एस) पर झूठे आरोप लगाने और कर्नाटक सरकार को बाधित करने के लिए राजभवन का “दुरुपयोग” करने का आरोप लगाते हुए, कथित एमयूडीए भूमि ‘घोटाले’ में अभियोजन का सामना कर रहे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की “बदले की राजनीति” पर निशाना साधा और न्यायिक प्रणाली में विश्वास व्यक्त किया।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह अपने खिलाफ जांच की वैधता का आकलन करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करेंगे।
“मुझे मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए हाई कोर्ट के आदेश के बारे में पता चला है। पूरा फ़ैसला पढ़ने के बाद औपचारिक प्रतिक्रिया दी जाएगी। हालांकि, यह स्पष्ट है कि कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा बीएनएसएस अधिनियम की धारा 218 के तहत दिए गए अभियोजन को खारिज कर दिया है। माननीय न्यायाधीश ने फ़ैसला सिर्फ़ धारा 17 (ए) तक सीमित रखा है। मुझे किसी भी जांच पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं यह निर्धारित करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लूंगा कि क्या ऐसी जांच कानूनी रूप से वैध है। इन चर्चाओं के बाद, मैं इस कानूनी लड़ाई में अगले कदम तय करूंगा,” सीएम सिद्धारमैया ने कहा।
उन्होंने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने बीएनएसएस अधिनियम की धारा 218, 17 (ए) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत जांच और अभियोजन की मांग की थी।
उन्होंने कहा, “शुरू में राज्यपाल ने धारा 19 के तहत अभियोजन के अनुरोध को खारिज कर दिया था। आज माननीय न्यायालय ने धारा 218 बीएनएसएस अधिनियम के तहत दी गई अभियोजन स्वीकृति को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। मुझे विश्वास है कि समय आने पर सच्चाई सामने आएगी और धारा 17 (ए) के तहत जांच भी खारिज कर दी जाएगी। यह राजनीतिक लड़ाई सिर्फ मेरे बारे में नहीं है – यह नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा संचालित भाजपा की प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ लड़ाई है।”
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा और जद (एस) उन्हें इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि वह गरीबों के लिए खड़े हैं और सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं।
उन्होंने कहा, “उन्होंने मेरे खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध शुरू कर दिया है क्योंकि वे हमारे द्वारा शुरू की गई जन-हितैषी योजनाओं को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन मुझे कानून और हमारे संविधान पर अटूट विश्वास है। आखिरकार, इस लड़ाई में सच्चाई की जीत होगी। मैं चाहता हूं कि कर्नाटक के लोग MUDA मामले के बारे में इन मनगढ़ंत आरोपों के पीछे की सच्चाई को पहचानें। भाजपा और जेडी(एस) हमारी सरकार की गरीब-हितैषी योजनाओं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वही नेता जो अब मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वे वही हैं जिन्होंने गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए मेरी हर पहल का विरोध किया था।”
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि वह यह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और और अधिक मजबूत होकर उभरेंगे।
“फिर भी, कर्नाटक के लोगों ने हाल ही में हुए चुनावों में हमें 136 सीटों के साथ एक शानदार जनादेश दिया, और ऑपरेशन लोटस के खिलाफ निर्णायक रूप से मतदान किया। अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन के दौरान, मैंने कई ऐसी राजनीतिक साजिशों का सामना किया है। कर्नाटक के लोगों के आशीर्वाद से, मैं हमेशा विजयी हुआ हूँ, और मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जीतूँगा। भाजपा ने कर्नाटक में अपने दम पर कभी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं किया है; वे केवल ऑपरेशन लोटस जैसे अनैतिक तरीकों से सत्ता में आए हैं। आज, अपनी हार से निराश होकर, भाजपा और जेडी (एस) झूठे आरोप लगाने और हमारी सरकार को बाधित करने के लिए राजभवन का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन हम इस कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे और मजबूत होकर उभरेंगे,” कर्नाटक के सीएम ने कहा।
उन्होंने कहा, “@नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, @BJP4India विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने के लिए पूरे देश में राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग कर रही है। यह सिर्फ़ कर्नाटक में ही नहीं हो रहा है – यह एक राष्ट्रव्यापी रणनीति है। लेकिन कर्नाटक के लोग, हमारी @INCIndia पार्टी, विधायक और कार्यकर्ता मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं। हम इस राजनीतिक साजिश को सफल नहीं होने देंगे। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मुझे पूरा भरोसा है कि अंत में न्याय की जीत होगी!”
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सिद्धारमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा उनकी पत्नी को भूखंड आवंटित करने में कथित अवैधताओं की जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को चुनौती दी थी।
अपने फैसले में न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी का आदेश राज्यपाल द्वारा विवेक का प्रयोग न करने से प्रभावित नहीं है।
आरोप है कि MUDA ने मैसूर शहर के प्रमुख स्थान पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को अवैध रूप से 14 भूखंड आवंटित किए। उच्च न्यायालय ने 19 अगस्त को पारित अपने अंतरिम आदेश में सिद्धारमैया को अस्थायी राहत देते हुए बेंगलुरु की एक विशेष अदालत को आगे की कार्यवाही स्थगित करने और राज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार कोई भी जल्दबाजी वाली कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था।





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