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विधवा की हत्या में सात को आजीवन कारावास | पटना समाचार


औरंगाबाद : औरंगाबाद के पंचम न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश प्रसाद ने गुरुवार को सात लोगों को सजा सुनायी आजीवन कारावास एक विधवा की हत्या के सिलसिले में.
औरंगाबाद मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाला करमा गांव की रहने वाली पीड़िता जयमती कुंवर उर्फ ​​देवती देवी की 18 जनवरी 2012 को चतरा गांव के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह जिला मुख्यालय से अपने गांव जा रही थी।
उनके पुत्र रवि रंजन कुमार सिंह ने बाला करमा गांव के अमरेंद्र सिंह, राम ध्यान सिंह, धर्मेंद्र सिंह, संजय सिंह, गुड्डु सिंह, साकेत सिंह और निखिल सिंह को आरोपित बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी है. प्राथमिकी के अनुसार, जमीन बिक्री के विवाद के कारण आरोपियों ने महिला की हत्या कर दी.
मामले की सुनवाई के बाद अपर लोक अभियोजक देवी नंदन सिंह एवं अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने पुष्टि की कि अदालत ने सभी आरोपियों को हत्या का दोषी पाया है. सात लोगों में से प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।





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