बहराइच हिंसा में बीजेपी का हाथ: अखिलेश यादव

एएनआई फोटो | अखिलेश यादव ने बहराइच हिंसा में बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगाया

सपा प्रमुख का भाजपा पर आरोप

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को भाजपा पर उत्तर प्रदेश में दंगे और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया।

अखिलेश यादव ने कहा कि “भाजपा बहराइच में हुई हिंसा में शामिल थी। भाजपा के विधायक अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ साजिश और हिंसा भड़काने की शिकायतें दर्ज करा रहे हैं” ।
सपा प्रमुख ने आगे इस बात पर ज़ोर दिया कि जिला मजिस्ट्रेट भाजपा के जिला अध्यक्ष की तरह कार्य कर रहे हैं।

“यह भी सुना जा रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट भाजपा के जिला अध्यक्ष बन गए हैं। क्या यही IAS अकादमी में सिखाया जाता है? यदि उत्तर प्रदेश में दंगों को भड़काने के लिए कोई जिम्मेदार था, तो वह भाजपा के नेता थे।”

इससे पहले, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि वह हरदोई जिले के शाहाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान राज्य में दंगों को भड़काने के लिए जिम्मेदार हैं।

उन्होंने सपा नेता को गुंडों, अपराधियों और माफियाओं का नेता भी बताया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव को हिंसा की घटनाओं पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में असफल रही है।

उन्होंने कहा कि “अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में दंगों पर टिप्पणी करने की नैतिक शक्ति नहीं है, क्योंकि उनका कार्यकाल निरंतर सामुदायिक हिंसा से ग्रस्त रहा है। उनके लिए इस मुद्दे पर बोलना अनुचित है, विशेष रूप से जब उनकी अपनी सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में असफल रही है। जबकि सरकार अपराधियों और दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा कर रही है, यादव की कार्रवाई इसके विपरीत संकेत देती है। ऐसा लगता है कि उन्हें अपने पार्टी के अपराधियों और माफियाओं के साथ संबंध बनाए रखने की अधिक चिंता है, जो अंततः सपा को छोड़ देंगे, जिससे इसका पतन होगा” ।

उत्तर प्रदेश सरकार का सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन

इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि राज्य में 13 अक्टूबर की बहराइच हिंसा से जुड़े व्यक्तियों की संपत्तियों के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों पर कल तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

तीन लोगों ने ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ संयुक्त रूप से याचिका दायर की है और शीर्ष अदालत से 17 अक्टूबर, 2024 को जारी किए गए नोटिसों को रद्द करने की अपील की है, जो 18 अक्टूबर की रात को पारित हुआ था। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तावित ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने और 17 अक्टूबर को नोटिस जारी करने की तारीख पर स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतरिम राहत भी मांगी है।

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