मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि देश में किशोरों के साथ “काफी नरमी” से व्यवहार किया जा रहा है और विधायिका ने 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले से “कोई सबक नहीं सीखा है”।
उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने 11 सितंबर को पारित आदेश में 2017 में चार वर्षीय बच्ची से बलात्कार के मामले में निचली अदालत की सजा के खिलाफ एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए ये कड़े शब्दों में टिप्पणियां कीं।
वर्ष 2017 में बलात्कार की घटना के समय दोषी की आयु 17 वर्ष थी। वह सजा सुनाए जाने के छह महीने बाद वर्ष 2019 में सात अन्य लड़कों के साथ किशोर सुधार गृह से भाग गया था।
इस घटनाक्रम पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा, “एक अंतिम टिप्पणी के रूप में, यह न्यायालय एक बार फिर यह देखने के लिए कष्ट में है कि इस देश में किशोरों के साथ बहुत नरमी से व्यवहार किया जा रहा है, और यह कि विधानमंडल, ऐसे अपराधों के पीड़ितों के लिए दुर्भाग्य की बात है, निर्भया की भयावहता से अभी भी कोई सबक नहीं सीखा है, जैसा कि (2017) 6 एससीसी 1 (मुकेश बनाम दिल्ली राज्य एनसीटी) में बताया गया है।”
अदालत ने कहा, “मौजूदा मामले में उपलब्ध व्यापक चिकित्सा साक्ष्यों को देखते हुए, यह देखने के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है कि अपीलकर्ता का आचरण किशोर रहते हुए कितना राक्षसी था, और उसकी मानसिकता का अंदाजा इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि वह पर्यवेक्षण गृह से भी फरार हो चुका है। वह फिलहाल आजाद घूम रहा है, शायद किसी अंधेरे गली के कोने में किसी और शिकार की तलाश में छिपा हुआ है, और उसे रोकने वाला कोई नहीं है।”
इसमें कहा गया है, “हालांकि इस देश के संवैधानिक न्यायालयों द्वारा बार-बार ऐसी आवाजें उठाई जा रही हैं, लेकिन पीड़ितों की निराशा के लिए, वर्ष 2012 में हुई निर्भया कांड के एक दशक बाद भी वे विधायिका पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाए हैं।”
अदालत ने कहा, “इस आदेश की एक प्रति विधि सचिव, विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली (भारत) को भेजी जाए।”
इंदौर के एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने संबंधित व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत 8 मई, 2019 को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और आदेश दिया था कि उसे 21 साल का होने पर जेल भेज दिया जाए।
निचली अदालत की सजा को एक आरोपी की ओर से अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जो 13 नवंबर, 2019 को सात अन्य लड़कों के साथ किशोर गृह से फरार हो गया था।
उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और दोषी की अपील खारिज कर दी।
उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि फरार अपीलकर्ता के खिलाफ वारंट जारी किया जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए ताकि वह बलात्कार मामले में कारावास की शेष सजा काट सके।
निर्भया कांड 2012 में 23 वर्षीय फिजियोथेरेपी छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या से संबंधित है। इस मामले ने देश भर में विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया और ऐसे मामलों से निपटने के लिए सख्त कानूनों की मांग की गई।
प्रकाशित – 17 सितंबर, 2024 01:30 अपराह्न IST
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