बैरसिया ईव टीजिंग केस: ‘भोपाल ग्रामीण एसपी अपराधी हैं और उन्हें हटाया जाना चाहिए,’ विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा |
Bhopal (Madhya Pradesh): बैरसिया में छेड़छाड़ की घटना में पुलिस की देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने आरोप लगाया कि एसपी (ग्रामीण) प्रमोद कुमार सिन्हा एक अपराधी हैं क्योंकि वे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। विधायक ने कहा, “अन्यथा, पुलिस कार्रवाई तुरंत की जा सकती थी। हिंदू समुदाय को घटना में कार्रवाई की मांग करने के लिए इकट्ठा होने की जरूरत नहीं होती।”
पत्रकारों से बातचीत करते हुए शर्मा ने कहा कि एसपी को निश्चित रूप से हटाया जाएगा। उन्होंने एसपी को अपराधियों से दोस्ती करने से बचने और कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, “यह भाजपा और मोहन यादव की सरकार है, बिरयानी खाने वालों की नहीं।
टीआई को छोड़ो, एसपी को भी हटा दिया जाएगा,” उन्होंने गुस्से में कहा। बाद में, उन्होंने फ्री प्रेस से बात की और कहा कि हाल ही में हुई घटना बैरसिया सर्किल की अकेली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई सनसनीखेज घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें तीन बलात्कार, दो गोहत्या की घटनाएं, दो से तीन ट्रकों को गोवंश से भरा रास्ता देना आदि शामिल हैं।
विधायक ने कहा कि परवलिया, बिलखेरिया आदि थाना क्षेत्रों में घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईंटखेड़ी में आठ जुआरियों को डेढ़ करोड़ रुपये की नकदी के साथ पकड़ा गया, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में केवल आठ से दस लाख रुपये की जब्ती दिखाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी के अपराधियों से करीबी संबंध हैं और यही वजह है कि उनमें किसी तरह का डर नहीं है। उन्होंने कहा, “आखिर क्या वजह रही कि दो दिन तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। एसपी ग्रामीण की भूमिका संदिग्ध है।”
घटना की जांच के लिए टीम गठित
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शुक्रवार को बैरसिया घटना की व्यापक जांच के लिए एक टीम गठित की है। इसमें एसडीओ (पुलिस) मंजू चौहान को सदस्य बनाया गया है। जांच टीम सात दिन के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। कोई भी व्यक्ति जो कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, वह सात दिन के भीतर व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।
इसके बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। दो पर रासुका के तहत कार्रवाई बैरसिया की घटना के संबंध में कलेक्टर ने दो आरोपियों अनस खान उर्फ आदिल अहमद, 20 वर्ष और अरमान खान, 19 वर्ष के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की है। उन्होंने निर्देश दिए कि आरोपियों को भोपाल सेंट्रल जेल में रखा जाएगा।
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