केंद्र ने उद्योगों के लिए कैप्टिव पावर प्लांट ढांचे को सरल बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया
नई दिल्ली, 16 मार्च (केएनएन) ऊर्जा मंत्रालय ने विश्वसनीय और किफायती बिजली तक उद्योगों की पहुंच में सुधार के लिए कैप्टिव बिजली संयंत्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन पेश किया है। परिवर्तनों को विद्युत (संशोधन) नियम, 2026 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, जो कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) की स्वामित्व संरचना पर अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 के तहत प्रावधानों को संशोधित करता है। संशोधित नियमों के तहत, किसी कंपनी की सहायक कंपनी, होल्डिंग कंपनी या उसी कॉर्पोरेट समूह के भीतर अन्य संस्थाओं को अब स्वामित्व संरचना का हिस्सा माना जाएगा। इस बदलाव से कॉरपोरेट समूहों द्वारा विकसित बिजली परियोजनाओं के लिए कैप्टिव पावर प्लांट के रूप में अर्हता प्राप्त करना आसान हो जाने की उम्मीद है। मंत्रालय के अनुसार, संशोधनों का उद्देश्य कंपनियों को कम नियामक बाधाओं के साथ अपन...









