नई दिल्ली, 8 जनवरी (केएनएन) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नए नियमों की घोषणा की है, जिसमें सभी ऋणदाताओं को 1 जनवरी, 2025 से हर 15 दिनों में क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड अपडेट करने की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान मासिक रिपोर्टिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इस पहल का उद्देश्य अधिक गतिशील और सटीक क्रेडिट सूचना ढांचा तैयार करना है।
नया निर्देश संवेदनशील वित्तीय डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग और प्रसार के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इस ढांचे में उपभोक्ताओं के लिए उनकी क्रेडिट जानकारी तक पहुंचने और क्रेडिट रिपोर्टिंग से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के प्रावधान भी शामिल हैं।
वर्तमान मासिक रिपोर्टिंग प्रणाली के तहत, छूटे हुए भुगतान या चूक को क्रेडिट रिकॉर्ड में प्रदर्शित होने में 40 दिन तक का समय लग सकता है, जिससे संभावित रूप से पुरानी जानकारी और गलत क्रेडिट योग्यता आकलन हो सकता है।
नया 15-दिवसीय रिपोर्टिंग चक्र समय पर भुगतान और क्रेडिट स्कोर में चूक दोनों को तेजी से प्रतिबिंबित करने में सक्षम करेगा, जिससे उधारदाताओं को अधिक मौजूदा वित्तीय व्यवहार के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति मिलेगी।
आरबीआई ने क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा व्यक्तिगत सहमति के आधार पर गैर-विशिष्ट उपयोगकर्ताओं (एसयू) के साथ क्रेडिट जानकारी साझा करने के संबंध में चिंताओं को भी संबोधित किया है। इस डेटा की संवेदनशील प्रकृति और संभावित दुरुपयोग जोखिमों को देखते हुए, केंद्रीय बैंक ने सीआईसी को उचित सुरक्षा उपाय लागू करने का निर्देश दिया है।
इसके अतिरिक्त, सीआईसी को ग्राहकों को एसएमएस या ईमेल अलर्ट भेजने की आवश्यकता होगी जब उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) एसयू द्वारा एक्सेस की जाती है, बशर्ते ग्राहक के संपर्क विवरण उपलब्ध हों।
इस उन्नत रिपोर्टिंग प्रणाली से मेहनती उधारकर्ताओं को लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि सकारात्मक भुगतान व्यवहार उनके क्रेडिट स्कोर में अधिक तेज़ी से दिखाई देगा।
इसके साथ ही, ऋणदाताओं के पास अधिक वर्तमान क्रेडिट जानकारी तक पहुंच होगी, जिससे वे अधिक सूचित ऋण निर्णय लेने और क्रेडिट जोखिमों का बेहतर आकलन करने में सक्षम होंगे।
(केएनएन ब्यूरो)
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