दिल्ली की अदालत ने कोविड-19 विरोध मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक जय किशन को बरी किया

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक जय किशन को निषेधाज्ञा और महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया। मामला अगस्त 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान एक विरोध प्रदर्शन में उनकी भागीदारी से जुड़ा था, जहां वे कथित तौर पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल रहे थे।
28 अगस्त, 2020 को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने बचाव पक्ष के वकील और सरकारी वकील की दलीलों की समीक्षा के बाद पूर्व विधायक जय किशन के खिलाफ कार्यवाही रोक दी।
एसीजेएम बामनियाल ने 20 सितंबर को पारित आदेश में कहा, “उपर्युक्त चर्चा, तथ्यों के स्पष्टीकरण और अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की व्यापक समीक्षा के मद्देनजर, इस अदालत को कार्यवाही जारी रखने का कोई आधार नहीं मिला और इस प्रकार आरोपी जय किशन के खिलाफ कार्यवाही बंद करने का आदेश दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसे आरोपमुक्त कर दिया जाएगा।”
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने बैरिकेड पर चेतावनी नोटिस दिखाने वाली तस्वीर पर भरोसा किया था। हालांकि, तस्वीर से न तो यह पता चलता है कि यह कथित घटना की तारीख की है और न ही यह पुष्टि होती है कि यह घटना के स्थान से जुड़ी है।
इसके अलावा, तस्वीर ने 4 अगस्त, 2020 को संसद मार्ग के एसीपी द्वारा जारी आदेश से कोई संबंध नहीं दिखाया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने पाया कि जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 लगाने के संबंध में अभियुक्तों को व्यक्तिगत संचार का कोई सबूत नहीं दिया गया था।
अदालत ने कहा, “आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा जारी आदेश के बारे में आरोपी का ज्ञान होना आवश्यक है। जांच अधिकारी स्पष्ट रूप से इस बात को साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश करने में विफल रहे हैं।”
अदालत ने आगे कहा कि आरोप पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से जांच में कई कमियां उजागर हुईं, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो गया।
अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आरोप पत्र 20 अगस्त, 2020 को कथित घटना में आरोपी की पहचान के मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहा। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि आईओ द्वारा आरोपी का कोई विवरण दर्ज नहीं किया गया था।
अदालत ने कहा, “तस्वीरों में सिर्फ़ विरोध प्रदर्शन कर रही एक बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कोई स्पष्ट सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी प्रदर्शनकारियों में शामिल था। सिर्फ़ भीड़ की तस्वीरों से उसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती, ख़ास तौर पर तब जब कथित घटना के स्थान पर उसकी मौजूदगी की पुष्टि करने वाले कोई ठोस सबूत न हों।”
पूर्व विधायक जय किशन ने अधिवक्ता जगदीप वत्स के माध्यम से डिस्चार्ज आवेदन दायर किया।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि 28 अगस्त, 2020 को सुबह करीब 11 बजे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में 40-50 कार्यकर्ता डॉ. अंबेडकर भवन के सामने एकत्र हुए और शास्त्री भवन के पास लगे बैरिकेड्स की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने नारे लगाए और NEET और JEE परीक्षा आयोजित करने के भारत सरकार के फैसले का विरोध किया।
पुलिस को पहले से ही विरोध प्रदर्शन की सूचना मिल गई थी, इसलिए उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में स्थानीय पुलिस अधिकारी और अतिरिक्त पुरुष और महिला कर्मचारियों को तैनात किया था। संसद मार्ग थाने के एएसआई, एसीपी और एसएचओ भी मौजूद थे।
प्रदर्शनकारियों को लाउडस्पीकर के ज़रिए कई बार चेतावनी दी गई कि उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है और संसद मार्ग उपखंड में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि, पुलिस के अनुसार, उन्होंने इन चेतावनियों को नज़रअंदाज़ किया।
प्रदर्शनकारियों को चार बार कोविड-19 महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए भी याद दिलाया गया, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक महामारी घोषित किया है। बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद, जय किशन, अमर तिवारी, हरि राम वाल्मीकि और शमी अहमद सहित प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स पार कर संसद की ओर दौड़ लगाई। पुलिस के अनुसार, उन्हें हिरासत में लिया गया और बाद में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188, महामारी रोग अधिनियम की धारा 3 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया।
जांच के बाद 22 दिसंबर 2020 को जय किशन, अमर तिवारी, हरि राम वाल्मीकि और शमी अहमद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया और उसी दिन अदालत ने अपराधों का संज्ञान ले लिया।
26 सितंबर, 2023 और 6 फरवरी, 2024 को लोक अदालत में प्ली बार्गेनिंग कार्यवाही के माध्यम से आरोपी हरि राम वाल्मीकि, शमी अहमद और अमर तिवारी को अपराधों का दोषी ठहराया गया





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