दिल्ली पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद अपहरण की एफआईआर दर्ज करने में 6 महीने लग गए

दिल्ली पुलिस एक गुमशुदा व्यक्ति के मामले को हैंडल करने के लिए जांच के घेरे में आ गई है, जहां शुरुआती रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अपहरण की एफआईआर दर्ज करने में छह महीने लग गए।
यह तथ्य दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एक बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में दायर की गई स्थिति रिपोर्ट से पता चला है।

यह मामला एक लड़के से जुड़ा है जो 10 जनवरी, 2024 को दिल्ली के भजनपुरा इलाके से लापता हो गया था। मामले की सूचना पुलिस को देने और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए मां के प्रयासों के बावजूद, धारा 365 आईपीसी के तहत एफआईआर 29 जून, 2024 को ही दर्ज हो पाई।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ भजनपुरा पुलिस स्टेशन के इलाके से 10 जनवरी, 2024 को लापता हुए एक लड़के से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार कर रही है।

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताया कि हरसंभव प्रयास करने के बाद भी जब गुमशुदा व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो 29 जून 2024 को भजनपुरा थाने में धारा 365 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच के लिए एचसी सोनू को सौंप दिया गया और 3 जुलाई 2024 को इसी मामले को आगे की जांच के लिए एसआई कुणाल को सौंप दिया गया।

उसकी मां ने काफी प्रयास करने के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद मां ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के साथ हाईकोर्ट का रुख किया।

याचिकाकर्ता शबनम की ओर से अधिवक्ता फोजिया रहमान पेश हो रही हैं। मई 2024 से अब तक दिल्ली पुलिस तीन स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है।

सितंबर 2024 में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उन्हें कुछ जानकारी मिली है कि लड़का इंस्टाग्राम अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जवाब मांगे गए। सोमवार को सुनवाई के दौरान कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने जवाब दाखिल किए। उच्च न्यायालय इकाई के 19 सितंबर के आदेश में कहा गया है कि उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जांच अभी चल रही है और कुछ सुराग प्राप्त हुए हैं।

इसके अलावा, यह कहा गया है कि संबंधित जांच अधिकारी को प्राप्त एक सुराग यह है कि 6 सितंबर 2024 को लापता लड़का यूजर आईडी – shabanashabana8032 के तहत एक इंस्टाग्राम अकाउंट का उपयोग कर रहा था, उच्च न्यायालय ने नोट किया।

सीआरपीसी की धारा 91 के तहत इंस्टाग्राम, मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक को एक नोटिस दिया गया है, जिसमें उक्त खाते का विवरण, फोन नंबर, स्थान/आईपी पता और उक्त खाते को संचालित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिवाइस का आईएमईआई नंबर शामिल है।

हालांकि, संबंधित जांच अधिकारी के अनुसार मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक/इंस्टाग्राम से कोई जवाब नहीं मिला है।

20 सितंबर को मेटा के वकील ने कहा कि सूचना उस प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई थी जिसका उपयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मेटा के साथ संवाद करने के लिए किया जाता है।

राज्य के स्थायी वकील संजय लाओ ने पुष्टि की कि सूचना सुबह प्राप्त हुई थी। 8 अक्टूबर को, स्थायी वकील ने पुलिस उपायुक्त, कानूनी प्रभाग, पीएचक्यू, नई दिल्ली की ओर से एक स्थिति रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखी।

रिपोर्ट की प्रति प्लेटफार्मों के वकील को दी गई है । इसके बाद, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि प्लेटफॉर्म अपने हलफनामों/प्रस्तुतियों में इस रिपोर्ट का भी जवाब देंगे। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि गृह मंत्रालय के संबंधित नोडल अधिकारी भी प्लेटफार्मों से निपटने के दौरान आने वाली समस्याओं और इस संबंध में अपने सुझावों को रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं।

यह मामला गुमशुदा व्यक्ति के मामलों को संभालने में दिल्ली पुलिस की दक्षता और प्रभावशीलता के बारे में चिंताओं को उजागर करता है। एफआईआर दर्ज करने में देरी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी प्राप्त करने में चुनौतियों ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों और प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच बेहतर प्रोटोकॉल और सहयोग की आवश्यकता पर सवाल उठाए हैं।

गौरतलब है कि जुलाई 2024 में एक फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि लापता नाबालिग लड़की से संबंधित मामले से निपटने के दौरान लापता व्यक्ति या बच्चे का पता लगाने के लिए पहले 24 घंटे की अवधि महत्वपूर्ण है।

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