आईबीबीआई ने परिसमापन मामलों के लिए eBKray प्लेटफॉर्म पर परिसंपत्ति सूचीकरण अनिवार्य किया है


नई दिल्ली, 1 नवंबर (केएनएन) भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें दिवाला पेशेवरों (आईपी) को 1 नवंबर से शुरू होने वाली ईबीकेरे प्लेटफॉर्म पर चल रही परिसमापन प्रक्रियाओं से सभी बिना बिकी संपत्तियों को अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है।

इस कदम का उद्देश्य कॉर्पोरेट देनदारों की परिसमापन प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है।

नए दिशानिर्देशों के तहत, आईपी को 29 अक्टूबर, 2024 को या उसके बाद शुरू की गई परिसमापन प्रक्रियाओं के लिए निर्णय प्राधिकरण को परिसंपत्ति ज्ञापन जमा करने के सात दिनों के भीतर सभी संपत्तियों को पंजीकृत करना होगा।

eBKray प्लेटफ़ॉर्म 1 नवंबर से शुरू होने वाली परिसंपत्ति बिक्री के लिए नीलामी तंत्र के रूप में काम करेगा।

नियामक ने घोषणा की है कि प्लेटफ़ॉर्म शुरू में पायलट मोड में काम करेगा, जिसमें उपयोगकर्ता अनुभव के आधार पर सुधार लागू किए जाएंगे।

पायलट चरण के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद आईबीबीआई प्लेटफॉर्म के व्यापक रोलआउट के लिए समयसीमा अधिसूचित करेगा।

यह केंद्रीकृत लिस्टिंग और नीलामी मंच मौजूदा प्रणाली पर एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतिनिधित्व करता है, जहां परिसमापक विभिन्न नीलामी प्लेटफार्मों के माध्यम से संपत्ति की बिक्री करते हैं, और संपत्ति विवरण आम तौर पर केवल तभी खुलासा किया जाता है जब नीलामी नोटिस प्रकाशित होते हैं।

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा दृष्टिकोण सूचना विषमता पैदा करता है, जिससे संभावित खरीदारों की संपत्ति का सही मूल्यांकन करने की क्षमता सीमित हो जाती है और अक्सर इसके परिणामस्वरूप वसूली दर इष्टतम से कम हो जाती है।

(केएनएन ब्यूरो)



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