Bhopal (Madhya Pradesh): आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने रेरा के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में इंदौर के दो बिल्डरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों बिल्डरों ने रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) से मंजूरी लिए बिना ही रो हाउस बेच दिए और प्राधिकरण को विकास शुल्क जमा नहीं कराया।
ईओडब्ल्यू ने बिल्डर मोहसिन खान, समीर खान, हरीश चौधरी, विनोद पालीवत, पंकज चौधरी समेत सात लोगों और दो भूमि विकास फर्मों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यहां बताया कि प्रमोटर और बिल्डर ने ग्राम जोशीगुदरिया तहसील महू, जिला इंदौर में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से स्वीकृत योजना के विरुद्ध जमीन, प्लॉट, मकान बेचे थे।
अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान इस संबंध में कई अनियमितताएं सामने आईं। बताया गया है कि 2011 में बिल्डरों ने 4.92 करोड़ रुपये में 4.856 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी।
जांच एजेंसी ने पाया कि अधिकांश राशि बैंक/ऑनलाइन ट्रांसफर के बजाय नकद में दी गई, जो नियमों के विरुद्ध है। यह भी पता चला कि बिल्डर ने नाले पर भी अतिक्रमण कर उसे बेच दिया है। साइट को विकसित करते समय बिल्डरों ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से मंजूरी ली थी, लेकिन जब प्लॉट बेचने की बात आई तो बिल्डरों ने अपने व्यवसाय के हिसाब से प्लान बदल दिया। इसके अलावा, रेरा में जमा किए जाने वाले डेवलपमेंट चार्ज भी नहीं चुकाए गए, बिल्डरों ने प्राधिकरण को 3.8 लाख रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया।
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