
महाराष्ट्र एफडीए प्रमुख ने सुरक्षा उल्लंघनों पर खाद्य व्यवसायों को कड़ी चेतावनी जारी की
मुंबई, 14 जून (केएनएन): महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) आयुक्त, राजेश नार्वेकर ने राज्य के सभी खाद्य-संबंधी प्रतिष्ठानों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 तथा 2011 के लाइसेंसिंग व पंजीकरण नियमों के प्रावधानों का हवाला देते हुए नार्वेकर ने ज़ोर दिया कि शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को क्रॉस-संदूषण (आपसी मिलाव) रोकने के लिए अलग-अलग तैयार, संग्रहित और संभाला जाना चाहिए।
नार्वेकर ने बताया कि पिछले वर्ष 30,000 से अधिक खाद्य व्यवसाय संचालकों को इन नियमों पर औपचारिक प्रशिक्षण दिया गया था। इसके आधार पर, उन्होंने चालू वर्ष में अतिरिक्त 100,000 प्रतिभागियों तक इस प्रशिक्षण पहल का विस्तार करने की योजना की घोषणा की। ये प्रयास महाराष्ट्र एफडीए (FDA) और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के बीच व्यापक सहयोग का हिस्सा हैं, जिसके तहत “खाद्य सुरक्षा और प्रमाणन प्रशिक्षण कार्यक्रम” के अंतर्गत जागरूकता अभियान, कार्यशालाएं और प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
एफडीए ने हाल ही में (7 जून को) 189 नवनियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को शामिल किया है, जिससे होटल, रेस्तरां, ईटरियों और ऑनलाइन किचनों का निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध जनशक्ति में काफी वृद्धि हुई है। नियमित अनुपालन जांचें पहले ही शुरू हो चुकी हैं, और नियमों का उल्लंघन पाए जाने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को तुरंत परिणाम भुगतने होंगे — चाहे लाइसेंस रद्द करना हो, आर्थिक जुर्माना हो या संभावित कानूनी कार्रवाई।
नार्वेकर ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा मानदंडों का पालन केवल नौकरशाही जरूरत नहीं है, बल्कि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। एफडीए ने नागरिकों से अपील की है कि वे खाद्य वयवस्था से जुड़ी किसी भी शंका की सूचना उसकी हेल्पलाइन या “फूड सेफ्टी कनेक्ट” मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से दें।
एफडीए का यह सख्त निर्देश बढ़ी हुई नियामक सतर्कता का संकेत देने के साथ-साथ सभी खाद्य-सेवा देने वाली संस्थाओं को यह याद दिलाता है कि अनिवार्य पृथक्करण (शाकाहारी/मांसाहारी), स्वच्छता और प्रशिक्षण मानकों का अनुपालन अत्यावश्यक है।
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