
नई दिल्ली, 20 नवंबर (केएनएन) इस्पात मंत्रालय ने उद्योग की चिंताओं को दूर करने, हितधारकों के हितों की रक्षा करने और महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादों की स्थिर बाजार उपलब्धता बनाए रखने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) ढांचे के तहत चुनिंदा छूटों को बढ़ाया है क्योंकि घरेलू क्षमता राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता लक्ष्यों के अनुरूप विस्तारित होती है।
इससे पहले, मंत्रालय ने अध्याय 73 के तहत निर्दिष्ट इस्पात उत्पादों के लिए अनिवार्य क्यूसीओ अनुपालन से छूट प्रदान की थी, जो 31 अक्टूबर, 2025 को या उससे पहले के बिल ऑफ लैडिंग के साथ आयात पर लागू होता है।
आगे के उद्योग अभ्यावेदन की समीक्षा के बाद, इस छूट को अब 31 मार्च, 2026 को या उससे पहले के बिल ऑफ लैडिंग के साथ आयात को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया है।
मंत्रालय ने घरेलू क्षमता में बढ़ोतरी के बीच 200 और 300 श्रृंखला के स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों की सोर्सिंग में बाधाओं का सामना करने वाले स्टेनलेस स्टील आयातकों को दी गई राहत भी बढ़ा दी है।
इन उत्पादों पर लागू तीन भारतीय मानक- आईएस 6911, आईएस 5522 और आईएस 15997- को पहले 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले के बिल ऑफ लैडिंग के साथ आयात के लिए छूट दी गई थी।
विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए आयातकों द्वारा की गई अग्रिम प्रतिबद्धताओं और घरेलू आपूर्ति में जारी कमी को ध्यान में रखते हुए, यह छूट अब 31 मार्च, 2026 को या उससे पहले के बिल ऑफ लैडिंग के साथ आयात पर बढ़ा दी गई है।
मंत्रालय ने कहा कि विस्तार का उद्देश्य घरेलू बाजार में आवश्यक इस्पात उत्पादों की स्थिर उपलब्धता का समर्थन करते हुए उद्योग प्रतिभागियों के लिए एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करना है।
(केएनएन ब्यूरो)