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दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचना के समान है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने यह आदेश सुनाया।

उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी है। बार और बेंचआप प्रमुख को 10 लाख रुपये के जमानत बांड पर रिहा किया जाएगा।

केजरीवाल की रिहाई पर शर्तें लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकते। केजरीवाल को छूट न मिलने तक ट्रायल में शामिल होने को कहा गया है।

पिछली सुनवाई में सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने सत्र न्यायालय में जाए बिना सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

सीबीआई के वकील एएसजी एसवी राजू ने अदालत के समक्ष दलील दी कि केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से पंजाब के एक आबकारी लाइसेंस धारक को परेशान करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया।

तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री के आज शाम रिहा होने की उम्मीद है।

(यह ब्रेकिंग न्यूज़ है। अधिक जानकारी बाद में दी जाएगी।)




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