केवल सरकार ही संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना है कि एमपीआईडी अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत के पास पीड़ित पक्षों द्वारा दायर आवेदनों के आधार पर संपत्तियों को संलग्न करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि केवल राज्य सरकार के पास महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हित संरक्षण (एमपीआईडी) अधिनियम के तहत संपत्तियों को संलग्न करने की शक्ति है, जिसके लिए एक अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता होती है। सुनवाई के बारे मेंअदालत आईआईएफएल कमोडिटीज लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन कमोडिटीज लिमिटेड) की एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक विशेष अदालत के 6 मई, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अधिकारियों को निवेशकों या जमाकर्ताओं से प्राप्त धन की सीमा तक इसकी संपत्तियों को संलग्न करने का निर्देश दिया गया था। ब्रोकरेज फर्म आईआईएफ...