एनसीडीआरसी ने दोषपूर्ण जॉनसन एंड जॉनसन मेडिकल इम्प्लांट को लेकर कानूनी लड़ाई में पुणे के व्यवसायी को 35 लाख रुपये का मुआवजा दिया
सात साल की कानूनी लड़ाई के बाद, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने व्यवसायी पुरुषोत्तम लोहिया बनाम जॉनसन एंड जॉनसन लिमिटेड के मामले में अपना फैसला सुनाया है। पुणे स्थित व्यवसायी लोहिया ने जॉनसन एंड जॉनसन की सहायक कंपनी डेप्यू ऑर्थोपेडिक्स इंक द्वारा निर्मित दोषपूर्ण मेडिकल इम्प्लांट के कारण हुई गंभीर और स्थायी शारीरिक और मानसिक पीड़ा का हवाला देते हुए 5 करोड़ रुपये का दावा दायर किया था। हालांकि, एनसीडीआरसी ने 35 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, साथ ही मानसिक पीड़ा के लिए 1 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान भी किया है। इस बीच, चूंकि जॉनसन एंड जॉनसन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद लोहिया को 25 लाख रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया था, जिसमें कंपनी को दोषपूर्ण एएसआर एक्सएल प्रत्यारोपण के कारण संशोधित सर्जरी कराने...