सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम लाइव अपडेट: बेंच आज याचिकाओं पर सुनवाई करेगी
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को 1991 के कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है, जो पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने या 15 अगस्त, 1947 को जो था, उसके चरित्र में बदलाव की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है।मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर सकती है। शीर्ष अदालत ने 12 मार्च, 2022 को कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा था।याचिका में आरोप लगाया गया कि 1991 का कानून "कट्टरपंथी-बर्बर आक्रमणकारियों और कानून तोड़ने वालों" द्वारा किए गए अतिक्रमण के खिलाफ पूजा स्थलों या तीर्थस्थलों के चरित्र को बनाए रखने के लिए 15 अगस्त, 1947 की "मनमानी और अतार्किक पूर्वव्यापी कट-ऑफ तारीख" बनाता ह...