2005 के केबल ऑपरेटर हत्याकांड में छोटा राजन गिरोह के 2 सदस्य बरी
जेल में बंद गैंगस्टर छोटा राजन के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने मार्च 2005 में नेरुल, नई मुंबई के केबल ऑपरेटर संजय गुप्ता की हत्या के मामले में उसके गिरोह के दो कथित सदस्यों को बरी कर दिया है। राजन के खिलाफ मुकदमा खुद अदालत में लंबित है। मामले को अपने हाथ में लेने वाली सीबीआई द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। बरी किए गए राजन गिरोह के सदस्य चेंबूर के 65 वर्षीय जयंत मुले और 43 वर्षीय संतोष भोसले हैं। अदालत ने कहा कि इस बात का कोई चिकित्सीय साक्ष्य नहीं है कि गुप्ता की मौत मानव हत्या थी।अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 21 मार्च 2005 को दोपहर में तीन हमलावर गुप्ता की दुकान में घुस आए और उन्हें गोली मार दी। बाद में गोली लगने से उनकी मौत हो गई। उनके भाई और पत्नी ने दावा किया कि प्रदीप मडगांवकर उर्फ बंद्या मामा एक केबल...