विशेष एनआईए अदालत ने पाक स्थित भारतीय रक्षा जासूसी मामले में एक और मुख्य आरोपी को दोषी ठहराया
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान समर्थित भारतीय रक्षा जासूसी मामले में दूसरे मुख्य आरोपी को सजा सुनाई है।
गुजरात के पश्चिमी कच्छ जिले के रजकभाई कुंभार उत्तर प्रदेश की लखनऊ स्थित अदालत द्वारा इस मामले में दोषी ठहराए जाने वाले दूसरे आरोपी हैं। कुंभार को भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें अधिकतम छह साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया गया है। एनआईए ने एक बयान में कहा, "सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक आरोप के लिए एक महीने की कैद जोड़ दी जाएगी।"
इससे पहले, एनआईए की विशेष अदालत ने उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के आरोपी मोहम्मद राशिद को उस मामले में सजा सुनाई थी, जो मूल रूप से एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस), गोमती नगर, लखनऊ द्वारा दर्ज किया गय...