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मद्रास उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को सार्वजनिक शिकायत याचिकाओं के निपटान में देरी के बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया
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मद्रास उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को सार्वजनिक शिकायत याचिकाओं के निपटान में देरी के बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया

2014 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को एक सरकारी आदेश जारी करने का निर्देश दिया था जिसमें अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर सार्वजनिक शिकायतों पर ध्यान देने और याचिकाकर्ताओं को तत्काल आदेश पारित करके सूचित करने का निर्देश दिया गया था। सरकारी अधिकारियों द्वारा समय पर सार्वजनिक शिकायत याचिकाओं का निपटारा नहीं किए जाने को गंभीरता से लेते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है जिसमें बताया गया है कि इस संबंध में अदालत द्वारा जारी किए गए पिछले निर्देशों का अक्षरश: पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश केआर श्रीराम और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की प्रथम खंडपीठ ने आदेश दिया कि मुख्य सचिव दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करें और बताएं कि तमिलनाडु में सरकारी अधिकारियों ने 1 अगस्त 2014 को अदा...