दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतपे समझौते के बाद अश्नीर ग्रोवर और पत्नी के खिलाफ एलओसी रद्द करने का आदेश दिया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आव्रजन ब्यूरो को भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने इस दलील पर ध्यान दिया कि एलओसी जारी करने का आधार बनने वाली एफआईआर को पक्षों के बीच समझौते के आधार पर रद्द कर दिया गया है। आदेश में कहा गया, "तदनुसार, वर्तमान याचिकाओं का निपटारा प्रतिवादियों (अधिकारियों) को उनके रिकॉर्ड में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एलओसी को रद्द करने के निर्देश के साथ किया जाता है।" लंबे समय तक चली और नाटकीय अदालती लड़ाई के बाद, भारतपे ने इस साल सितंबर में कहा कि वह अपने पूर्व सह-संस्थापक ग्रोवर के साथ एक समझौते पर पहुंच गया है, जिस पर फिनटेक कंपनी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ रुपये के कथित दुरुपयोग का आरो...