दिल्ली हाई कोर्ट ने डीयू से कहा कि अल्पसंख्यक छात्रों को सेंट स्टीफंस कॉलेज में दाखिला लेने की इजाजत देने वाले आदेश का पालन करें
सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय | ट्विटर/@StStephensClg
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सेंट स्टीफंस कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच कथित सीट आवंटन विवाद के बीच अल्पसंख्यक वर्ग के एक छात्र को कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने के उसके आदेश का पालन किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ को विश्वविद्यालय ने सूचित किया कि उसने अदालत के 28 अक्टूबर के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है, जिसमें छात्र को अगले आदेश तक कक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी।बेंच द्वारा की गई टिप्पणी"अगर अवमाननाकर्ता सोचते हैं कि वे कानून से ऊपर हैं, तो हम उन्हें बताएंगे कि वे नहीं हैं... हम उन्हें उनके आचरण को समझाने के लिए यहां बुलाएंगे। हमारा आदेश सही या गल...