प्लास्टिक कैरी बैग विनियम: भारत में सभी प्लास्टिक कैरी बैग, बहुस्तरीय पैकेजिंग में 1 जुलाई से मोटाई, बारकोड में निर्माता का विवरण होना चाहिए | भारत समाचार
यह एक AI-जनित छवि है, जिसका उपयोग केवल प्रतिनिधित्वात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नई दिल्ली: भारत में प्लास्टिक कैरी बैग और बहुस्तरीय पैकेजिंग के प्रत्येक निर्माता, आयातक या ब्रांड मालिक को 1 जुलाई से पैकेजिंग पर मुद्रित बारकोड या त्वरित प्रतिक्रिया कोड में मोटाई और निर्माता के नाम सहित अपने सभी विवरण प्रदान करने होंगे।इस संबंध में नए नियम अधिसूचित किए गए हैं पर्यावरण मंत्रालय इस सप्ताह शीर्ष प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत 120 माइक्रोन से कम मोटाई के प्रतिबंधित कैरी बैग की सख्त निगरानी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।शीर्ष नियम देश में पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करते हैं। मंत्रालय ने 2021 में संशोधित नियमों को अधिसूचित किया था, जिसमें 1 जुलाई, 2022 से कम उपयोगिता और उच्च कूड़ा फैलाने की क्षमता वाली पहचानी गई एकल-उपयो...