मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जमानत खारिज करने के बाद पूर्व वायु सेना महिला को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
जबरन वसूली मामला: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जमानत खारिज करने के बाद पूर्व वायुसेना महिला को न्यायिक हिरासत में भेजा गया | प्रतिनिधि छवि
Bhopal (Madhya Pradesh): उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत खारिज करने के बाद भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को पूर्व वायु सेना संविदा कर्मी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। महिला पर आईपीसी की धारा 294, 384, 386, 388, 506 के तहत वायुसेना के एक जवान से 4.36 लाख रुपये वसूलने का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान था। भोपाल में वायु सेना विंग में संविदा कर्मचारी महिला की मुलाकात एक शादी के रिसेप्शन में तेलंगाना निवासी वायु सेना कर्मी शरथ कुनरू से हुई थी। महिला ने कुनरू पर बलात्कार का आरोप लगाया था, जबकि व्यक्ति ने महिला के खिलाफ 4.36 लाख रुपये वसूलने और धमकी देने ...