Presidential Reference verdict: राज्यपाल-राष्ट्रपति के लिए समयसीमा तय करना असंवैधानिक
भारत के संघीय ढांचे और राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका पर नई बहस को जन्म देते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को कहा कि 8 अप्रैल के अपने पहले के निर्णय में जो राज्यपालों व राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर सहमति देने की समयसीमा तय की गई थी, वह संविधान और शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) के विरुद्ध है। पीठ ने यह भी कहा कि यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा उन समयसीमाओं का पालन न किया जाए तो 'डीम्ड असेंट' जैसा प्रावधान नहीं बनाया जा सकता।
यह निर्णय Chief Justice of India B.R. Gavai की संविधान पीठ (जिन्होंने पीठ में Justices Surya Kant, Vikram Nath, P.S. Narasimha और Atul S. Chandurkar को शामिल किया) ने सुनाया। पीठ ने कहा कि अदालत द्वारा समयसीमा थोपना और 'डीम्ड असेंट' का सिद्धांत लागू करना गवर्नर/राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों का अन्यायपूर्ण अधिग्रहण है, जो संविधान के सिद्धा...



