बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे को सामान रखने के डिब्बे को वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्थान में बदलने का काम तेजी से करने का आदेश दिया; अंतरिम अनुमति दी गई
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को रेलवे से कहा कि वह लोकल ट्रेनों में लगेज कंपार्टमेंट में से एक को विशेष वरिष्ठ नागरिक कंपार्टमेंट में बदलने के लिए कार्य आदेश जल्द से जल्द जारी करे। जब तक संशोधन/रूपांतरण नहीं हो जाता, तब तक हाई कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों से वरिष्ठ नागरिकों को लगेज कंपार्टमेंट में यात्रा करने की अनुमति देने को कहा है। रेलवे ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि कार्य आदेश जारी होने के बाद दो वर्षों की अवधि में यह परिवर्तन किया जाएगा, जिससे मौजूदा रेल सेवा में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। हाईकोर्ट अधिवक्ता केपीपी नायर द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा था, जो खुद एक वरिष्ठ नागरिक हैं। नायर ने लोकल ट्रेनों में यात्रा करते समय, खासकर व्यस्त समय के दौरान बुजुर्गों को होने वाली परेशानियों को उजागर करते हुए एक समर्...