वैवाहिक बलात्कार मामला (Marital rape case): सीजेआई चंद्रचूड़ सुनवाई से हटे, कहा- निकट भविष्य में इसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को चार सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। फ़ाइल। | फोटो साभार: एएनआई
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जो 11 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ने बुधवार (23 अक्टूबर, 2024) को वैवाहिक बलात्कार अपवाद मामले (Marital rape case) की सुनवाई से यह टिप्पणी करते हुए कि वकीलों की दलीलें "निकट भविष्य" में समाप्त नहीं होंगी, ख़ुद को अलग कर लिया।
मामले की सुनवाई एक और दिन होने की उम्मीद थी, लेकिन दोनों पक्षों के कई वरिष्ठ वकीलों ने अदालत में अपनी दलीलें पेश करने के लिए एक-एक दिन की मांग की।
केंद्र की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन, राकेश द्विवेदी, इंदिरा जयसिंह और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाल...