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क्या है ‘शत्रु अधिनियम’, जिसके तहत सैफ अली खान भोपाल में अपनी ₹15K करोड़ की पैतृक संपत्ति खो सकते हैं?
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क्या है ‘शत्रु अधिनियम’, जिसके तहत सैफ अली खान भोपाल में अपनी ₹15K करोड़ की पैतृक संपत्ति खो सकते हैं?

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान को भोपाल में 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्ति को 'शत्रु संपत्ति' घोषित करने वाले सरकारी नोटिस के खिलाफ दायर खान की याचिका खारिज कर दी थी। 13 दिसंबर 2024 को सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने अभिनेता की याचिका खारिज कर दी. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में निर्देश दिया कि वह अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं. हालांकि, सैफ अली खान और उनके परिवार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है. केंद्र और खान के अलावा, मामले में अन्य पक्ष बॉलीवुड अभिनेता की मां शर्मिला टैगोर, उनकी बहनें - सोहा अली खान और सबा अली खान और उनके पिता की बहन सबीहा सुल्तान हैं।इस कानून के तहत केंद्र सर...