सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में दोबारा चुनाव की मांग वाली याचिका खारिज कर दी
एएनआई फोटो | सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में दोबारा चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें हरियाणा में बीस विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसमें संदिग्ध नतीजों और ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा, "हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। इसलिए रिट याचिका खारिज की जाती है।"
शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि याचिका निरर्थक है क्योंकि इसमें आज शपथ लेने वाली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत ने अंततः याचिकाकर्ता पर जुर...