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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: सभी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को मिलेगी समान पेंशन (OROP)
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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: सभी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को मिलेगी समान पेंशन (OROP)

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सभी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को 'एक रैंक, एक पेंशन' (OROP) का लाभ मिलेगा, चाहे उनकी नियुक्ति कैसे भी हुई हो। अब सभी को पूर्ण पेंशन और ग्रेच्युटी का अधिकार होगा। नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि "एक रैंक, एक पेंशन (OROP)" का सिद्धांत सभी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर लागू होगा, चाहे उनकी नियुक्ति का तरीका कुछ भी रहा हो — चाहे वे जिला न्यायपालिका से आए हों या अधिवक्ताओं में से चयनित किए गए हों। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को प्रति वर्ष न्यूनतम ₹13.65 लाख की पेंशन मिलनी चाहिए। इस पीठ में न्यायमूर्ति ए. जी. मसीह और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन भी शामिल थे। शीर्ष अदालत ने कहा, “हम मानते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले टर्मिनल लाभों में न्यायाधीशों के...