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आरटीओ छात्रों को आवास उपलब्ध कराने में ऑपरेटर की विफलता की जांच करेगा


केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने परिवहन आयुक्त को संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) को उस घटना की जांच करने का निर्देश देने का आदेश दिया है जिसमें एसएनडीपी हायर सेकेंडरी स्कूल, अलुवा के 135 छात्रों के लिए एक टूर ऑपरेटर द्वारा आवास की व्यवस्था नहीं की गई थी। पिकनिक के लिए कोडाइकनाल के लिए तीन बसें।

आरटीओ को तीन सप्ताह में रिपोर्ट आयोग को सौंपनी होगी। आयोग ने समाचार पत्रों की रिपोर्टों के मद्देनजर स्वत: संज्ञान लेते हुए की गई कार्रवाई में कहा कि आरटीओ को यह भी तय करना होगा कि टूर ऑपरेटर की ओर से हुई चूक के लिए उसके परमिट/लाइसेंस को रद्द करने के रूप में जुर्माना लगाया गया है या नहीं। आवास की व्यवस्था नहीं होने के कारण छात्रों को ज्यादातर रात बस में बितानी पड़ी और बाद में उन्हें ऊटी ले जाया गया।



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