केरल उच्च न्यायालय ने केरल हेल्थकेयर सर्विस पर्सन्स एंड हेल्थकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस (हिंसा और संपत्ति को नुकसान की रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में आरोपियों को जमानत देने के लिए एक शर्त के रूप में नुकसान के लिए राशि जमा करने का सुझाव दिया है।
न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने हाल ही में तिरुवनंतपुरम में डॉक्टरों पर हमले और अस्पताल की संपत्तियों को नष्ट करने के संबंध में दर्ज एक मामले में आरोपी नितिन गोपी को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की, बशर्ते कि वह नुकसान के लिए 10,000 रुपये जमा करें।
अदालत ने कहा कि अधिनियम की प्रस्तावना से पता चलता है कि विधायिका का इरादा स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में संपत्ति की क्षति और हानि को रोकना है। अधिनियम की धारा 4(4) के अनुसार, उपधारा (1) के तहत कोई भी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा। यह इस प्रकार के मामलों में विधायिका की गंभीर चिंता को दर्शाता है। इसलिए जमानत देते समय, ऐसे मामलों में जहां अधिनियम के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है और यदि आरोपी द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवा संस्थानों को कोई नुकसान पहुंचाया गया है, तो अदालतों को यह शर्त लगानी चाहिए। यदि आरोपियों को दोषी नहीं पाया जाता है और तदनुसार उन्हें बरी कर दिया जाता है, तो वे रिफंड पाने के हकदार होंगे। यदि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्त कोई जुर्माना/मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं, तो जमा राशि का उपयोग जुर्माना/मुआवजा के भुगतान के लिए किया जा सकता है। विधायिका को इस प्रकार के मामलों में जमानत पाने के लिए ऐसी शर्त शामिल करने के लिए अधिनियम में उचित संशोधन करने पर विचार करना चाहिए।
अदालत ने कहा कि अस्पताल आधुनिक समाज के मंदिर हैं, जहां लोग स्वास्थ्य और कल्याण के देवताओं की पूजा करने जाते हैं। इसलिए अस्पतालों में किसी भी बर्बरता को कानून के सख्त हाथों से टाला जाना चाहिए।
प्रकाशित – 20 दिसंबर, 2024 शाम 06:50 बजे IST