दिल्ली की अदालत ने कोविड-19 विरोध मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक जय किशन को बरी किया
राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक जय किशन को निषेधाज्ञा और महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया। मामला अगस्त 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान एक विरोध प्रदर्शन में उनकी भागीदारी से जुड़ा था, जहां वे कथित तौर पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफल रहे थे।28 अगस्त, 2020 को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने बचाव पक्ष के वकील और सरकारी वकील की दलीलों की समीक्षा के बाद पूर्व विधायक जय किशन के खिलाफ कार्यवाही रोक दी।एसीजेएम बामनियाल ने 20 सितंबर को पारित आदेश में कहा, "उपर्युक्त चर्चा, तथ्यों के स्पष्टीकरण और अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की व्यापक समीक्षा के मद्देनजर, इस अदालत को कार्यवाही जारी रखने का कोई आधार नहीं मिला और इस प...








