SC ने केस दिल्ली ट्रांसफर करने की सोमनाथ भारती की याचिका खारिज कर दी


एएनआई फोटो | SC ने केस दिल्ली ट्रांसफर करने की सोमनाथ भारती की याचिका खारिज कर दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता सोमनाथ भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने राज्य के अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में उनके खिलाफ दर्ज मामले को स्थानांतरित करने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने भारती की स्थानांतरण याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के उनके अनुरोध पर निचली अदालत विचार कर सकती है।
भारती के खिलाफ मामला सुल्तानपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है। उन्होंने मामले को राष्ट्रीय राजधानी में राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।
उनकी टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ रायबरेली और अमेठी में दो मामले दर्ज किए गए थे।
आप नेता ने आरोप लगाया है कि दोनों मामले राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से दर्ज कराए गए हैं।
10 जनवरी, 2021 को भारती ने अमेठी जिले की यात्रा के दौरान प्रेस से बात करते हुए कथित अपमानजनक टिप्पणी की है। इसके बाद स्थानीय निवासी सोमनाथ साहू ने उनके खिलाफ अमेठी के जगदीशपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी


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