सुप्रीम कोर्ट ने ‘गौ-रक्षा’के नाम पर हिंसा रोकने का दिया आदेश




नई दिल्ली। देश में गाय के नाम पर चल रही मुस्लिम-दलित विरोधी हिंसा पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, गौरक्षा के नाम पर हिंसा को बर्दाशत नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के हर ज़िले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को बतौर नोडल अफसर नियुक्त करने का आदेश दिया है। इस कार्य के लिए राज्यों को एक सप्ताह का समय दिया गया है।


गौर तलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने देश की केंद्र और राज्य सरकारों से गौरक्षा के नाम पर लोगों द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने के साथ-साथ  गौ सेवा के नाम पर विभिन्न संगठनों द्वारा हिंसा किए जाने को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा।Photo © Legaleagle86 at English Wikipedia.

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