बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बार और रेस्तरां में पुलिस की छापेमारी के दौरान किसी व्यक्ति की मौजूदगी मात्र के आधार पर उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बार और रेस्तरां में पुलिस की छापेमारी के दौरान किसी व्यक्ति की मौजूदगी मात्र के आधार पर उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति पर छापे के समय बार और रेस्तरां में मौजूद होने मात्र के आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जब उस पर कोई विशेष कार्य करने का आरोप न हो। गुरुवार को हाईकोर्ट ने एक वेटर के खिलाफ एफआईआर को खारिज कर दिया, जो एक…